इससे पहले राज्य सरकार ने एमवी एक्ट 2019 में लागू की गई सजा की रकम भी कम कर दी है. सरकार की यह छूट प्रमुख रूप से टू-व्हीलर वाहनों व खेती के कार्यो के वाहनों को दी थी. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का कहना है कि हमने इसके तहत नए नियमों की धारा 50 में बदलाव किया है. खास कर नए नियम 16 सितंबर से लागू हुआ है. सरकार दवारा लागू किये गए कारण की वजह से बहुत जगह पुलिस और आम लोगों के बीच विवाद की वजह बन गया है.
एमवी एक्ट में हेल्मेट नहीं पहनने के लिए न्याय नियमों के अनुसार 1000 रुपए का दंड है. लेकिन गुजरात में इस नियम को बदल कर 500 रुपए कर दिया गया हैं. इसके साथ ही सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का दंड का प्रावधान है लेकिन गुजरात में इसे 500 रुपए कर दिया गया है.
वाहन चलाने का परमिशन नहीं होने पर भी वाहन चलाते पकडे जाने पर नए नियम के तहत 5000 रुपए का दंड है लेकिन गुजरात में टू-व्हीलर पर 2 हज़ार और अन्य वाहनों पर 3 हज़ार रुपए कर दिया गया है. ट्रिपल राइडिंग के नए नियम के अनुसार 1000 रुपए का दंड है लेकिन गुजरात के यह केवल 100 रुपए है.