सावधान! पीएफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाली संस्थाओं पर होगी कार्रवाई

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पुणे : एन पी न्यूज 24 – जिले के सभी हॉस्पिटल्स एवं शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूलों व कॉलेजों) के लिए उनमें कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ जमा करवाना अनिवार्य है. पीएफ की अदायगी के लिए संबंधित संस्थाओं को पीएफ कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है. अपने कर्मचारियों को पीएफ से वंचित रखने व अब तक रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली कंपनियों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है. दोषी पाई जाने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

सेंट्रल एनॉलिसिस्ट एवं इन्वेस्टिगेशन यूनिट (सीएआईयू) द्वारा रजिस्ट्रेशन न करने वाली संस्थाओं की लिस्ट भेजी गई है. लिस्ट के  अनुसार महाराष्ट्र में 4,185 हॉस्पिटल्स एवं 418 स्कूलों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है. इसमें रजिस्टे्रशन न करवाने वाले पुणे जिले के 544 हॉस्पिटल्स एवं 50 स्कूल शामिल हैं.

पुणे विभाग पीएफ कमिश्नर अतुल कोतकर ने कहा- ङ्गपुणे जिले के कई हॉस्पिटल्स व स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र हैं. जिस कंपनी या संस्था में कर्मचारियों की संख्या 20 से ज्यादा है, उनके लिए पीएफ एक्ट के तहत कर्मचारियों के पीएफ की अदायगी जरूरी है. पीएफ डिपार्टमेंट द्वारा रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली संस्थाओं की जांच हेतु पीएफ इंस्पेक्टर का स्क्वॉड बनाया गया है. यह स्क्वॉड एक महीने में इन हॉस्पिटल्स एवं स्कूलों में जाकर जांच करेगा. दोषी पाई जाने वाली कंपनियों व संस्थाओं पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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