शर्मनाक! सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हुआ उल्लंघन, 4 लोगों पर केस दर्ज

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आलंदी : एन पी न्यूज 24 – सुप्रीम कोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ पर रोक लगाने का आदेश दिया है. इस आदेश का उल्लंघन करते हुए चार लोगों ने मिलकर आलंदी में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया था. इस मामले में चार लोगों के खिलाफ निर्दयी व्यवहार प्रतिबंध कानून की धारा 1960 के तहत केस दर्ज किया गया है.

इस मामले में पप्पू हरिभाऊ लोखंडे, अजीत भुसे, भाऊ भुसे (सभी नि. मरकल, जिला-खेड़) और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मामले में आलंदी पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल नवनाथ कारभारी कुर्हे ने आलंदी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2014 को बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था. इस निर्णय को ठेंगा दिखाते हुए आरोपियों ने मरकल-कोयाली रोड के आराध्य होटल के पीछे के जगल के घाट में बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया था. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है. आयोजकों पर प्राणियों के साथ निर्दयी व्यवहार प्रतिबंध कानून 1960 की धारा 11 और आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है. आलंदी पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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