नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – पीएम खाते पर कर्ज लेने के लिए पहला सब्सक्रिप्शन एक साल पुराना होना अनिवार्य है. खाताधारकों की ओर से दूसरे वित्त वर्ष की शुरुआत तक जमा किये गए कुल धन का 25 फीसदी तक कर्ज लिया जा सकता है. लेकिन यह जानना बेहद जरुरी है कि पीपीएफ खाता खुलवाने के बाद पांच वित्त वर्ष तक ही कर्ज के लिए आवेदन किया जा सकता है.इसका मतलब यह हुआ कि वित्त वर्ष 2016-17 में खाता खुलवाया है और आपको कर्ज की सुविधा 2018-19 से मिलनी शुरू होती है तो 2022-23 तक आवेदन किया जा सकता है.
देने होगा दो फीसदी ब्याज
पीपीएफ खाते से कर्ज के रूप में निकाली गई राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि इस पर दो फीसदी सालाना की दर से ब्याज चुकाना होगा। अगर आप तय अवधि में भुगतान करने से चूक जाते है तो इस राशि पर 6% सालाना की दर से जुर्माना देना होगा।
Related Posts
पांच साल बाद निकाल सकते है राशि
पीपीएफ खाता खुलवाने के पांच साल के बाद आपको इस पर कर्ज लेने की सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन इस अवधि के बाद आप कुल जमा राशि का 50% निकाल सकते है.
15 साल में ले सकते है पूरी रकम
पीपीएफ खाता खुलवाने के 15 साल के बाद इसकी तय अवधि पूरी हो जाती है और खाताधारक चाहे तो अपनी पूरी राशि निकाल सकते है. 15 साल के बाद जब तक आप पूरी राशि नहीं निकाल लेते है तो आपको शेष राशि पर ब्याज मिलता रहेगा। इससे पहले खाता बंद करने पर 1% जुर्माना भरना होगा।
visit : npnews24.com