नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कई बार कोई फॉर्म भरने के वक़्त दिया गया पैन नंबर गलत हो जाता है. ऐसे में आपके लिए जरुरी है कि आप ये नंबर सावधानी से भरे. नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी फॉर्म में गलत पैन नंबर दे दिया है तो इसके लिए आपको 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 272बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन नंबर देने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगा सकता है.
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