जान लें पैन कार्ड से जुड़े ये नए नियम, वरना लग सकता है 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना 

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 – कई बार कोई फॉर्म भरने के वक़्त दिया गया पैन नंबर गलत हो जाता है. ऐसे में आपके लिए जरुरी है कि आप ये नंबर सावधानी से भरे. नियमों के मुताबिक अगर आपने किसी फॉर्म में गलत पैन नंबर दे दिया है तो इसके लिए आपको 10 हज़ार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के सेक्शन 272बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन नंबर देने पर 10 हज़ार का जुर्माना लगा सकता है.

पैन की जगह आधार नंबर से भी बन सकता है काम 
कई जगहों पर पैन नंबर भरने के बाद भी पैन कार्ड की फोटो कॉपी मांगी जाती है. अगर आपने गलती से गलत नंबर भर दिया है तो फोटो कॉपी के साथ इसे सत्यापित किया जा सकता है. अगर आप पैन कार्ड भूल गए है तो इसकी जगह आप आधार नंबर दे सकते है. अगर आपने गलत आधार नंबर दिया है तो इसके लिए भी 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है.
पैन होने पर भी लगेगा जुर्माना 
टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन रखने की अनुमति नहीं है. अगर किसी के पास एक से अधिक पैन है तो इसके लिए भी 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 31 दिसंबर के बाद इसे अवैध घोषित किया जा सकता है.

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