ठगी के मामले में गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका ख़ारिज, कोंढवा के कई बिज़नेसमैन के साथ 1 करोड़ 64 लाख की ठगी

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पुणे : एन पी न्यूज 24 –पार्टनरशिप में एक साथ बिज़नेस करने का प्रलोभन देकर अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर पैसे लेकर प्रोजेक्ट शुरू न कर निवेश के साथ ठगी करने के मामले में सत्र न्यायालय ने एक की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिक ख़ारिज कर दी है. अतिरिक्त सत्र नयायधीश एस.एम अगरकर ने यह निर्णय दिया है. अनीस वली मोहम्मद मेनन (नि. सनश्री एमरड, रोह हाउस नंबर सी 3, एनआईबीएम , कोंढवा) की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिक कोर्ट ने खरिज कर दी है.

इस मामले में मोहद्दीस मोहम्मद फारुख बखला (नि. मायफेयर एलिगांजा, एनआईबीएम रोड, कोंढवा खुर्द ) ने शिकायत दर्ज कराई गई है. इस मामले में कोंढवा पुलिस ने अनीस वली मोहम्मद मेनन सहित रवींद्र राजवीर सिंह (नि. वाटर फ्रंट सोसायटी, कोंढवा ) उसकी पत्नी सोनिया रवींद्र सिंह, रत्नाकर ज्ञानदेव पवार (नि. शिवनेरी, महात्मानगर, नाशिक) और अशोक परशुराम अहिरे (नि. शिवनेरी, महात्मानगर, नाशिक ) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह घटना 29 अप्रैल 2017 से 6 जुलाई 2018 के बीच घटी.

विभिन्न कंपनियों में निवेश करवाया

बखला की खुद की टूर्स एंड ट्रेवल्स व ड्रीम होम कंस्ट्रक्शन कंपनी है. उसके निर्माण कार्य कंपनी में दस्तगीर पटेल पार्टनर है. उन्होंने फरवरी 2017 में आरोपी अनीस मेमन की अन्य आरोपियों के साथ पहचान कराई। रवींद्र सिंह के मालिकाना हक़ वाली इंफ़्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है. यह कंपनी मिलिट्री के टेंडर का काम लेती है. रवींद्र सिंह और उसकी पत्नी सोनिया सिंह ने उन्हें नाशिक के रत्नाकर पवार की गिरणा इंफ़्रा प्रोजेक्ट पुणे व लोनावला में चल रहे 128 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की जानकारी दी और बताया कि फ़िलहाल ये प्रोजेक्ट बंद है और इसमें 60 करोड़ रुपए का काम हुआ है. शेष बंद पड़े काम में निवेश करके पूरा किया जाये तो जम्मू व नगरोटा के 125 करोड़ का मिलिट्री प्रोजेक्ट व मुंबई के 100 करोड़ के प्रोजेक्ट को मिलाकर 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम दिलाने का प्रलोभन दिया।

डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी

अनीस के इन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने पर रवींद्र सिंह की विभावे कंपनी व रत्नाकर पवार की गिरना कंपनी में करार होने पर रवीद्र सिंह की कंपनी का डायरेक्टर बनाया जायगा। इस पर विश्वास करके बखला ने 29 अप्रैल 2017 से 6 जुलाई 2018 के बीच अनीस मेमन से 29 लाख 75 हज़ार, रविंद्र सिंह और सोनिया सिंह से 44 लाख 10 हज़ार, रत्नाकर पवार से 62 लाख 89 हज़ार 723 रुपए, प्रकाश लड्ढा से 26 लाख 86 हज़ार 664 रुपए और मनीषा पवार से 25 हज़ार व अशोक अहिरे से 30 हज़ार सहित कुल 1 करोड़ 64 लाख 16 हज़ार 378 रुपए लिए. सभी को आकर्षक रिटर्न का प्रलोभन दिया गया. इन सभी के साथ बखला ने ठगी की. इसी में अनीस की गिरफ़्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज हुई है.

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