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पुणे : एन पी न्यूज 24 –अत्याचारित युवतियों को नुकसान भरपाई देनेवाली मनोधैर्य योजना के तहत पुणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से अब तक 36 मुकदमों का निपटारा कर संबंधितों को 34 लाख 15 हजार रुपए की नुकसान भरपाई दी गई है। इस योजना के तहत दायर सभी 36 मुकदमों का निपटारा कर दिया गया। इनमें से 28 पीड़ितों को शिकायत दर्ज होने के बाद अंतरिम सहायता के तौर पर 30- 30 हजार कुल आठ लाख 40 हजार रुपए की भरपाई दी गई है। फैसला सुनाए गए आठ मुकदमों में 25 लाख 35 हजार रुपए की नुकसान भरपाई दी गई। इन आठ मुकदमों में से दो मुकदमों में पीड़िताओं की मौत हो गई है।
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पुणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव चेतन भागवत ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि, अत्याचारित लड़कियों के बारे में मामला दर्ज होने के बाद उन्हें नुकसान भरपाई दी जाय, इसके लिए पुलिस और पीड़िताओं की ओर से आवेदन दिए जाते हैं। इस आवेदन के साथ धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए बयान की प्रति जोड़नी होती है। विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा आवेदनों की पड़ताल करने के बाद नुकसान भरपाई की रकम दी जाती है। अगर सुनवाई के दौरान पीड़िता फितूर हो जाती है तो नुकसान भरपाई की रकम ब्याज समेत वसूलने का प्रावधान भी मनोधैर्य योजना में रखा गया है। इस योजना के तहत फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहिता धारा 357 (अ) के अनुसार यह नुकसान भरपाई दी जाती है। गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपए, अंतिम संस्कार के लिए दो हजार रुपए और बलात्कार का मुकदमा पूरा होने और तीन लाख रुपए की नुकसान भरपाई दी जाती है। शिकायत दर्ज हिने के बाद अंतरिम मदद के तौर पर 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। मुकदमे के फैसले के बाद बचे हुए दो लाख 70 हजार रुपए दिए जाते हैं। अगर अत्याचार के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है तो 10 लाख रुपए की नुकसान भरपाई उसके परिजनों को दी जाती है।
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