खुशखबरी ! अब बिना PAN कार्ड के भी कर सकेंगे बड़ी लेनदेन, सरकार ने तय किये नए नियम 

0
नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 –आधार कार्ड की उपयोगिता इस हद तक बढ़ गई है कि अब केंद्र सरकार ने  पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड इस्तेमाल के लिए नोटिफाई कर दिया हैं।  इस संबंध में 6 नवंबर को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस ने इनकम टैक्स एक्ट 1962 में संसोधन करते हुए नया नियम बना दिया है
मौजूदा केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स फॉर्म्स के कई सेट में बदलाव किया है।  सरकार ने यह भी सुनिश्चित कर दिया है कि नियमों में इस बदलाव के बाद किसी भी व्यक्ति पर कोई गलत असर न पड़े। 1 सितंबर 2019 के बाद से इनकम टैक्स के लिए आपको पैन की जगह आधार नंबर के इस्तेमाल की छूट दी गई है. इससे पहले आम बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि पैन कार्ड की जगह  आधार कार्ड का इस्तेमाल भी मान्य है।

 

अब आधार कार्ड से भी कर सकते है इनकम टैक्स रिटर्न 

अब ऐसे में किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह इसकी जगह अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पैन कार्ड के बिना भी अपने आधार की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते है।  जहां भी पैन कार्ड की जरुरत है वहां आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
बड़े लेनदेन में भी आधार का इस्तेमाल मान्य 
नए नियम के लागू हो जाने के बाद अब पैन कार्ड की जगह आधार कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।  इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा पैन कार्ड की जरुरत बड़े लेनदेन के समय भी होती है।
फॉर्म्स में किये गए बदलाव 
इनकम टैक्स एक्ट 1962 के तहत आने वाले इस नियम में बदलाव के बाद फॉर्म नंबर 3AC,3AD, 10CCB, 10CCBA, 10CCBB, 10CCBBA, 10CCBC आदि में बदलाव हो चुके है।  इन फॉर्म्स में जहां भी परमानेंट अकाउंट नंबर या आधार नंबर लिखा जाएगा।

visit : npnews24.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.