अब वाहनों के नंबर प्लेट पर ‘रिफ्लेक्टर’ लगाना ‘अनिवार्य’, अन्यथा लगेगा ‘बड़ा’ जुर्माना!  

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एन पी न्यूज 24 – केंद्र सरकार ने ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप यानि की चमकने वाली टेप को लगाना अनिवार्य कर दिया है. अंधेरे में इस पर रोशनी पड़ने से यह चमक उठता है, इसलिए सामने वाले के वाहन को आसानी से देखा जा सकता है. इसलिए इस टैप को न लगाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. साथ ही ऐसे वाहन को फिटनेस पत्र भी जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है .

सड़क और परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. इस फैसले को वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.  वर्तमान में वाहनों पर ऐसा  कोई टेप नहीं लगाया जाता है. हालांकि, अधिसूचना जारी होने के बाद, इसे कानून में बदल दिया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये हैं नए नियम –
ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट, तिपहिया और ट्रैक्टर जैसे वाहनों ने आगे की तरफ सफेद रंग की रिफ्लेक्टीव टेप और पीछे की तरफ लाल रिफ्लेक्टीव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही, टेप कम से कम 20 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए. यदि वाहन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, तो यह टेप 50 मीटर दूर से भी दिख जाना चाहिए.

साल 2009 से रिक्शा के लिए यह नियम लागू  है –
साल 2009 में ई-रिक्शा पर इस तरह का टेप लगाने का निर्णय लिया गया था.

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