नई दिल्ली :एन पी न्यूज 24 – रिटायरमेंट के बाद कई बार पेंशन शुरू होने या समय पर मिलने में देरी होती है। कई-कई बार तो पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में भी दिक्कत होती है। हालांकि इस समस्या का निवारण के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। जहां पेंशन धारक पेंशन से जुड़ी समस्या का संतोषजनक उत्तर ले सकेंगे। वह अपनी शिकायत www.pensionersportal.gov.in पर कर सकते हैं। यह पोर्टल पेंशन पाने वालों की शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बता दें कि पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए अपने पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) नंबर रखें ताकि सरकार की ओर से जल्दी जवाब मिल सके।
पेंशन से जुड़ी समस्याओं का ऐसे करें शिकायत –
1. www.pensionersportal.gov.in पर जाएं और CPENGRAMS पर क्लिक करें।
2. यहां पर इंडिविजुअल पेंशनर्स पर क्लिक करें और इसके बाद लॉज ए कंप्लेंट पर जाएं।
3. आपके ब्राउजर में नया टैब खुल जाएगा। इस पोर्टल पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपकी शिकायत पर तय समय के भीतर कार्रवाई नहीं होती है तो रिमाइंडर भेजें। यहां अपनी शिकायत की स्थिति को भी देखा जा सकता है।
4. शिकायत दर्ज करने के लिए लॉड योर ग्रीवन्सेज के विकल्प पर क्लिक करें। एक नया टैब खुलेगा और आपके सामने ग्रीवन्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में विकल्प के आगे (*) और (#) जैसे निशान का इस्तेमाल किया गया है। जिनके आगे (*) ये लगा है उन्हें भरना अनिवार्य है जबकि (#) वाले विकल्प इसलिए भरे जाने चाहिए ताकि आपकी शिकायत का जल्द निवारण किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फॉर्म में आपसे उस मंत्रालय या विभाग के बारे में बताने के लिए कहा जा सकता है जहां से आपकी पेंशन और शिकायत जुड़ी है। अगर आपके विभाग का नाम लिस्ट में नहीं है तो पार्टल में ‘नॉट नोन/नॉट लिस्टेड’ का विकल्प भी दिया गया है। अगर पेंशन पाने वाले सीनियर सिटीजन इसे नहीं भर पा रहे हैं तो उनकी ओर से कोई और भी शिकायत कर सकता है।
5. एक बार फॉर्म में सभी विवरण भरने के बाद कैप्चा कोड दर्ज करें और ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
जल्द हो जायेगा काम –
पोर्टल में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि आपकी समस्या को कितने समय में हल कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर आपकी शिकायत पर 60 दिनों से ज्यादा समय तक कार्रवाई नहीं होती है तो आप संबंधित विभाग के पास रिमाइंडर भेज सकते है।
visit : www.npnews24.com