Blackbuck Case: काले हिरण मामले में सैफ, सोनाली, नीलम और तब्बू की मुश्किलें बढ़ी

राजस्थान हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

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जोधपुर: एन पी न्यूज 24 – लगता है काले हिरण के शिकार का मामला इतनी आसानी से फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ के कलाकारों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है! यह फिल्म तो सुपर-डुपर हिट हो गई, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान पैदा हुए इस शिकार के मामले ने इन सभी फिल्मी सितारों को देश-भर में आलोचनाओं का शिकार बना दिया था. अब इस केस से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि इस केस से संबंधित सभी सितारों के खिलाफ सरकार द्वारा दायर लीव-टू-अपील को राजस्थान कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में हाजरी लगानी पड़ सकती है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकारी वकील की लीव-टू-अपील को जस्टिस मनोज गर्ग की कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इसके बाद अब केस की सुनवाई चार हफ्ते बाद प्रारंभ की जाएगी.

सरकार ने दायर की थी लीव-टू-अपील

बताई गई जानकारी के अनुसार उक्त केस में सह-आरोपियों के खिलाफ सरकार ने लीव-टू-अपील अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट में जब अर्जी में तय समय सीमा (3 महीने तक का समय) से अधिक की देरी की बात सामने आई. इसके बाद सरकार ने सेक्शन 5 की अर्जी (देरी का कारण) दायर की, जिसे अब  जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने स्‍वीकार कर लिया है. इसलिए अब राजस्थान हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू की जाएगी.

क्या है मामला

बता दें कि लगभग दो दशक पुराने काले हिरण के शिकार केस में सामने आया था, जिसमें सलमान खान को मुख्य अभियुक्त तथा सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे, नीलम कोठारी और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत को सह-अभियुक्त बनाया गया था.

इन पर आरोप है कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान साल 1998 में सलमान खान और सह कलाकारों ने 12 और 13 अक्टूबर की मध्य रात्रि में कांकाणी गांव की सरहद पर दो काले हिरणों का शिकार किया था. उक्त मामले में सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने लगभग  दो दशक बाद सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि सह-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था.

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