Motor Vehicle Act: अब स्लीपर पहनकर टू-व्हीलर चलाने पर भी देना होगा जुर्माना, जानें नियम

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नई दिल्ली: एन पी न्यूज 24 –सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार द्वारा 1 सितंबर से नए मोटर व्हीकल एक्ट को प्रभाव में लाया गया. हर दिन इस नियम को लेकर नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब जिस नियम के बारें में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी! जी हाँ, अब नए नियमों के मुताबिक आप स्लीपर/ चप्पल या सैंडल पहन कर भी ड्राइव करते हैं, तो आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके लिए आपको दंड भरना पड़ सकता है. है ना हैरानी की बात?

लेकिन आपको बता दें कि यह बिलकुल सही जानकारी है. कई जगहों पर चप्पल चलाकर गाड़ी चलाने वालों का ट्रैफिक पुलिस चालान भी काट चुकी है.

स्लीपर पहन कर ड्राइव करने को क्यों माना गया है अपराध?  

इस अनोखे नियम पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट का कहना है कि, स्लीपर या सैंडल पहनकर ड्राइव करने से एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. इसलिए स्लीपर या सैंडल पहनकर गियर वाले टू-व्हीलर्स को चलाने की अनुमति नहीं दी गई है. फिर भी लोग इस नियम का पालन नहीं करते.

पकड़े जाने पर, इतने का कटेगा चालान   

ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सूत्रों का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति स्लीपर या सैंडल पहनकर टू-व्हीलर्स चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 1 हजार के जुर्माने का भुक्तं करना पड़ेगा. अगर इसी दंड में व्यक्ति दोबारा पकड़ा जाता है, तो उसे अपराधी मान लिया जाएगा. नतीजतन उसे 15 दिन के लिए जेल को हवा भी खानी पड़ सकती है.

भारी-भरकम ने जुर्माने ने लोगों के उडाए होश

इसके अंतर्गत् अब ट्रैफिक नियमों की अव्हेलना करने वालों को ट्रैफिक पुलिस बिलकुल भी बख्श नहीं रही है और दंड के तौर पर भारी-भरकम जुर्माना वसूल रही है. या यूं कहें कि जुर्माना राशि को पहले की तुलना में 10 गुना बढ़ा दिया गया है. जैसे शराब पीकर या नशे की हालत में ड्राइव करने पर 10,000 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लिया जा रहा है.

कई मामले तो ऐसे आए हैं, जिनमें जितने की गाड़ी की कीमत नहीं थी, उससे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है. वहीं कुछ मामलों में तो किसी ने अपनी गाड़ी ही पुलिस के पास छोड़ दी, तो किसी ने गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया. यहीं नहीं कड़े नियमों के चलते लोग सरकार की आल्लोचना भी कर रहे हैं

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