बड़ी खबर : UAPA एक्ट के तहत मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और लखवी आतंकी घोषित

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नई दिल्ली : एन पी न्यूज 24 –  संशोधित आतंकवादी विरोधी कानून (यूएपीए) एक्ट के तहत मसूद अजहर, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया गया। इन 4 आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर भारत में पांच आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप है। इसी साल मई में मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी भी घोषित किया गया था।

वहीं हाफिज सईद को पाकिस्तान की गुजरांवाला कोर्ट ने दोषी ठहराया था। हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। सईद को आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि सईद आतंकवाद रोधी अदालत में पेश होने के लिए लाहौर से गुजरांवाला आया था तभी उसे गिरफ्तार किया गया। सराकर ने यूएपीए एक्ट में संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकी घोषित किया जा सकता है। पहले सिर्फ केवल किसी समूह को आंतकी घोषित किया जा सकता था। पिछले महीने ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस बिल को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं।

इनके साथ दाऊद इब्राहिम और जाकि-उर-रेहमान लखवी को भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिल में हुए संशोधनों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के महानिदेशक को ऐसे आतंकवादियों की संपत्तियां कुर्क करने का अधिकार होगा।

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