एन पी न्यूज 24 – सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सलाह दी है कि, कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि या PF के लिए जो कटौती की जाती है, उसमें कमी की जाए. अगर इस निर्णय को स्वीकृति मिल जाती है, तो सरकारी कर्मचारियों के हाथों में ज्यादा वेतन आ सकेगा.
एक अंग्रेजी वेबसाइट में दी गई जानकारी के अनुसार, कर्मचारी के वेतन से भविष्य निधि हेतु कितना हिस्सा काटा जाए, यह कर्मचारी की उम्र, लिंग और उसको मिलने वाले वेतन के आधार पर निश्चित किया जाएगा. हालांकि, वर्तमान में कंपनी का जो हिस्सा है, वो वही रहेगा.
अभी क्या नियम हैं –
1) वर्तमान में, भविष्य निर्वाह निधि के लिए आपके वेतन की 24 प्रतिशत रकम काट ली जाती है. इसमें से 12 प्रतिशत रकम कर्मचारी के वेतन से काटी जाती है व 12 प्रतिशत हिस्सा कंपनी द्वारा जमा कर लिया जाता है.
2) जिस कर्मचारी का मासिक वेतन 15,000 रुपये तक है, उसकी पीएफ कटौती अनिवार्य है. इसके अलावा, जिन कंपनियों में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के वेतन से 12प्रतिशत की कटौती की जाती है.
3) इसके लिए एक नया विधेयक पेश किया जाएगा और इस विधेयक का नाम Employees Provident Fund and Miscellaneous Bill 2019 है.